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अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जाएगा

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए कहा कि “उन्होंने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाएगा, न कि केवल राज्य स्तर पर।”

 

उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी को किया धन्यवाद

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि “जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा और यह हमारे देश के लिए एक आदर्श है।” सरमा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए कहा, “उन्होंने देश को आगे का रास्ता दिखाया है। हमें भी आगे बढ़ने के लिए यूसीसी को अपनाना होगा।” सरमा ने यह भी बताया कि उनका बिल तैयार है लेकिन यह पूरे देश में लागू किया जाएगा इसलिए वे इसे अपने राज्य में अलग से लागू नहीं करेंगे।

 

उत्तराखंड में UCC जनवरी 2025 से लागू होगी

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि उन्होंने यूसीसी के लिए एक बिल तैयार किया था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाएगा, इसलिए इसे राज्य-स्तर पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी लागू करेगा। इस महीने की शुरुआत में, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में यूसीसी जनवरी 2025 से लागू होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

 

सत्ता में आते ही लिया था बड़ा फैसला

मार्च 2022 में उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में लौटने के बाद, कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, यूसीसी बिल 2024 को 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। साथ ही, उत्तराखंड यूसीसी 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है।

 

आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड

यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून लागू करना है। इसमें विभिन्न धार्मिक और सांप्रदायिक समूहों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की बजाय, एक समान नागरिक कानून स्थापित किया जाता है। UCC के मसौदे में महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे बहु-विवाह पर रोक और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाना। इसके अलावा, शादी का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। मसौदे में लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है, जिससे धार्मिक पर्सनल लॉ में मौजूद असमानताएं समाप्त हो सकें। मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया है। UCC के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण उपायों और कुछ जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखने का भी प्रावधान है। यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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