परिवहन विभाग के नए कानूनों को लेकर सड़कों पर उतरे ट्रक और बस ड्राइवरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर इंडियन पीनल कोड, 2023 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवर सहित ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन हड़ताल करने लग गए और कई राज्यों में चक्का जाम कर दिया। वहीं अब हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने राहत प्रदान की है।
केंद्र सरकार और AIMTC के बीच हुई बैठक
हिट एंड रन कानून को लेकर चक्का जाम करने के बाद केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के साथ बैठक की। इस बैठक में हिट एंड रन कानून को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। AIMTC ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा और 7 लाख रूपये के जुर्माने पर रोक लगाई जाएगी। वहीं AIMTC की अगली बैठक तक कानून लागू नहीं होगा।
गृह सचिव ने की अपील
हिट एंड रन कानून को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा, ”आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है।” मामले पर गृह सचिव ने जानकारी देते हुए आगे कहा, ”अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट आएं।”
सरकार की मंशा नहीं थी गलत
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध किया। हालांकि केंद्र सरकार की हिट एंड रन कानून में 10 साल की सजा और 7 लाख रूपये के जुर्माने की सजा के पीछे मंशा गलत नहीं थी। दरअसल केंद्र सरकार का मानना था कि अगर कठोर कानून लाएंगे, तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी और दुर्घटना होने पर ड्राइवर भागने की जगह कानून के डर से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे।