लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वीर सावरकर पर अपनी टिप्पणी से संबंधित सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। नतीजतन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) ने उन पर ₹200 का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि उन्हें 14 अप्रैल, 2025 को बिना किसी चूक के पेश होना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक विवादास्पद बयान से उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर वीर सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” बताया और उन पर उनसे पेंशन लेने का आरोप लगाया।
अदालत ने राहुल गाँधी को दी चेतावनी
अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगे और इसके साथ ही कहा कि यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को दी जाएगी। साथ ही कोर्ट अदालत ने राहुल गाँधी को यह भी चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
राहुल गाँधी पर लगा था ये आरोप
राहुल गाँधी पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करे का आरोप लगा गया। यह आरोप शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने उन पर लगाया था। उनका आरोप है कि भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उनकी यह टिप्पणी समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश थी। उन्होंने अर्जी में राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर, नौकर बताकर कई तरह के दोषारोपण किये हैं।