भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान पर फिर एक बार राजनीति गर्माती दिख रही है। टिकैत ने तीन साल पहले 26 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि “भारत में बांग्लादेश जैसा हाल होता।” जिस पर भाजपा गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हमला बोला है।
क्या बोले थे टिकैत?
टिकैत ने अपने बयान में 26 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि “अगर उस दिन किसान ट्रेक्टर लेकर लाल किले की जगह पार्लियामेंट चले गए होते तो उसी दिन भारत में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता।” आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में 15 साल से सत्ता में बैठे लोगों ने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा था। लेकिन, अब वो खुद बंद हैं और भागने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यही हाल भारत में भी हो सकता है”
भाजपा के नंद किशोर गुर्जर ने किया पलटवार
टिकैत के बयान पर भाजपा गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हमला बोला और उन्होंने टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग की है। भाजपा विधायक ने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा और टिकैत को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। और कहा राकेश टिकैत दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान ताकतों के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं जिन्होंने देश को खंडित करने और अपने देश विरोधी मंशा पहले ही प्रकट कर दी है। जिनकी सपोर्ट लेकर टिकैत दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। साथ ही नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो हमला करके दिखाए, दिल्ली आकर दिखाए। किसानों की आड़ में सिर्फ यह राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ मोदी जी ही किसानों का भला सोच सकते हैं। राकेश टिकैत पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपनी सरकार से विनती की है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
NSA क्या है?
NSA यानि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यह वर्ष 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।