नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बृहस्पतिवार को हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची थी।
कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ रुपये का कर्ज देकर संपत्ति हड़पी: ईडी
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ रुपये का कर्ज दिया, और फिर उस कर्ज को न चुकाने का बहाना बनाकर यंग इंडियन के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर कर दी। इसके बाद यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख रुपये में AJL की संपत्ति सौंप दी गई।
मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला: ईडी का दावा
ईडी ने कोर्ट में कई वित्तीय दस्तावेज और गवाहों के बयान पेश किए, जिनसे यह साबित करने की कोशिश की गई कि यह पूरा लेन-देन सुनियोजित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने फर्जी डोनेशन और किराए के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए, जिससे AJL की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लिया गया।
ईडी ने कांग्रेस को आरोपित करने का संकेत दिया
कोर्ट ने ईडी से पूछा कि AJL की शेयरहोल्डिंग 2010 से पहले किसके पास थी और क्या कांग्रेस पार्टी को भी आरोपित किया जा सकता है। इस पर ईडी ने कहा कि अभी कांग्रेस को आरोपित नहीं बनाया गया, लेकिन अगर आगे पर्याप्त साक्ष्य मिले तो पार्टी को भी आरोपित बनाया जा सकता है।
ईडी का दावा: यंग इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग का साधन था
ईडी ने यंग इंडियन को 2000 करोड़ रुपये की आपराधिक आय प्राप्त करने का एक साधन बताया और कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक मामला है। ईडी ने यह भी कहा कि शेयरहोल्डिंग सिर्फ नाम के लिए है और अन्य आरोपित गांधी परिवार की कठपुतली हैं।
कांग्रेस के नियंत्रण में हैं एआईसीसी और यंग इंडियन: ईडी
ईडी ने यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एआईसीसी को नियंत्रित करते हैं। उनका उद्देश्य 92 करोड़ नहीं, बल्कि 2000 करोड़ रुपये प्राप्त करना था। ईडी ने कहा कि वे कांग्रेस, AJL और यंग इंडियन को नियंत्रित करते हैं।
बचाव पक्ष की दलीलें और कोर्ट की अगली सुनवाई
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि ईडी की ओर से एक मजबूत मामला बनाया गया है और यह ओपन एंड शट केस है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को संज्ञान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल, सुनवाई जारी है और शुक्रवार को बचाव पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा।