सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के तहत अब सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक या देशविरोधी पोस्ट करने पर सजा मिलेगी। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और झूठी खबरों पर रोक लगाना है।
विज्ञापन की भी व्यवस्था की गई
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया पॉलिसी के पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारियां और उसके लाभ को डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए यह नीति लाई है। इसके तहत सोशल साइट पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
श्रेणीवार किया जाएगा विज्ञापनों का भुगतान
यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार द्वारा शुरू की गई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के यूजर्स को सब्सक्राइबर्स व फॉलोवर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा लगभग 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। वहीं यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा लगभग 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई।
होगी सख्त कार्रवाई
प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर फैल रहे अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी मामलों पर नियंत्रण के लिए यह पॉलिसी लाई है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दें कि अब तक ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी।