ज्ञानवापी मामले को लेकर ASI की रिपोर्ट के बाद अब वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। बता दे कि अब ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिल गई है। वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिनों के अंदर हिंदू पक्ष के लोगों के लिए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के लिए सारे इंतजाम कर दिए जाएं।ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाते हुए आदेश दिया है कि हिंदू ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा कर सकेंगे। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि सात दिन में हिंदू पक्ष के लिए पूजा पाठ के आदेश का पालन कराया जाए।