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योगी सरकार का नया आदेश, खाने-पीने की दुकानों पर लिखना होगा मालिक का नाम

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी कई घटनाएं हुई, उन्हीं को देखते हुए। एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं और सभी खाने पीने की दुकानों पर दुकान के मालिक और मैनेजर का नाम लिखने के आदेश दिए है। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए है।

सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस की जारी?

* ढाबों-रेस्टोरेंट खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी।

* हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा।

* खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा।

* शेफ हो या वेटर, उन्हें ग्लव्स और मास्क लगाना होगा।

* होटल- रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस/स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।

* गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक- प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी।

* खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क-ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

* खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

आमजन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का ना हो खिलवाड़

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आमजन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

पहले भी दिए थे यह निर्देश

मुख्यमंत्री योगी ने सावन माह में कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया था। सीएम योगी ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने-पीने की दुकानों पर संचालकों-मालिकों का नाम और पहचान बतानी होगी। उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रियों की आस्था को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उस दौरान इन निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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